सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में फिजिकल बैलेट की मांग वाली याचिका खारिज की
26 नवम्बर 2024 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डॉ. केए पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट पेपर का उपयोग फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने याचिका को सुनवाई के बाद “अपर्याप्त आधार” का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।डॉ. पॉल ने याचिका में तर्क दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ की संभावना है, और उन्होंने इसके समर्थन में एलन मस्क जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्वों के कथित बयानों का हवाला दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखने के लिए भारत को भी फिजिकल बैलेट सिस्टम अपनाना चाहिए, जैसा कि कई अन्य देश करते हैं।हालांकि, न्यायमूर्ति नाथ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, “हम अन्य देशों का अनुसरण क्यों करें? जब नेता हारते हैं, तो ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा किया जाता है; लेकिन जीतने पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जाता।”डॉ. पॉल ने अपनी याचिका में चुनाव सुधारों की एक व्यापक सूची भी प्रस्तुत की थी, जिसमें पैसे और शराब के उपयोग को रोकने, राजनीतिक दलों की फंडिंग की जांच के लिए तंत्र स्थापित करने, और मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने की मांग की गई थी। उन्होंने दावा किया कि 18 राजनीतिक दलों ने उनकी याचिका का समर्थन किया है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें हाल के चुनावों के दौरान 9,000 करोड़ रुपये की नकदी और अन्य संपत्तियां जब्त की गईं।हालांकि, अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है।