चिकिया पुलिस ने 06 गोवंशीय पशु बरामद कर एक गौ-तस्कर को किया गिरफ्तार

चिकिया पुलिस ने 06 गोवंशीय पशु बरामद कर एक गौ-तस्कर को किया गिरफ्तार

30.11.2024 चन्दौली: श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली के दिशा-निर्देश पर जनपद में गोवंश तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चकिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना चकिया पुलिस टीम ने एक टाटा इन्ट्रा पिकअप से क्रूरता पूर्वक लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे कुल 06 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया और एक शातिर गौ-तस्कर को गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार यादव और क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल मार्गदर्शन तथा थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अजय गुप्ता (पुत्र बाबूलाल गुप्ता), निवासी ग्राम मैनपुर, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली है।

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के खिलाफ थाना चकिया में मु.अ.सं. 219/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निषेध अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

पूछताछ का विवरण:
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह और उसके दो अन्य साथी मिलकर लालगंज, मिर्जापुर से गोवंश खरीदकर उन्हें पिकअप पर लादकर नौगढ़ जंगल होते हुए जलेबिया मोड़ के रास्ते बिहार ले जाते हैं। बिहार में एक पशु मेला लगता है, जहां से यह गोवंश पश्चिम बंगाल के पण्डुआ भेजे जाते हैं। इस तस्करी से वे अच्छा पैसा कमाते हैं, जिसे वे आपस में बांट लेते हैं।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि 09 नवंबर 2024 को, जब वे 07 गोवंश लेकर मिर्जापुर से आ रहे थे, तो पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी, जिसके बाद वे गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। इसी तरह 22 नवंबर 2024 को सिकंदरपुर के पास पुलिस द्वारा गाड़ी रोके जाने पर उनकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई थी, और वे गाड़ी छोड़कर भाग गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

  1. मु.अ.सं. 008/2019, धारा 3/5ए/8 गोवध निषेध अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, थाना इलिया, चन्दौली।
  2. मु.अ.सं. 58/2024, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निषेध अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, थाना इलिया, चन्दौली।
  3. मु.अ.सं. 207/24, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निषेध अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, थाना चकिया, चन्दौली।
  4. मु.अ.सं. 214/24, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निषेध अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, थाना चकिया, चन्दौली।

बरामदगी का विवरण:

  1. 06 गोवंशीय पशु
  2. 01 टाटा इन्ट्रा पिकअप (V50 संख्या UP65LT8548)
  3. 01 मोबाइल (कंपनी: वीवो, रंग: काला)

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण:

  1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार, थाना चकिया, चन्दौली
  2. उ.नि. परमानन्द त्रिपाठी, थाना चकिया, चन्दौली
  3. उ.नि. हरेन्द्र यादव, थाना चकिया, चन्दौली
  4. हे.का. जलभरत यादव, थाना चकिया, चन्दौली
  5. हे.का. दीपचन्द्र गिरि, थाना चकिया, चन्दौली
  6. का. प्रभात यादव, थाना चकिया, चन्दौली
  7. का. राकेश यादव, थाना चकिया, चन्दौली