वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास जी का तहखाना’ में मरम्मत के लिए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की
वाराणसी, 13 सितंबर 2024: वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ‘व्यास जी का तहखाना’ में मरम्मत के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस क्षेत्र में जारी पूजा गतिविधियों को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाए गए आपत्तियों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनौती को ध्यान में रखा।
सिविल जज सीनियर डिवीजन, हितेश अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को मान्यता दी और कहा कि मरम्मत कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देने की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
हिंदू पक्ष के वकील, मदन मोहन यादव ने बताया कि “कोर्ट का निर्णय मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही पर आधारित है।” उन्होंने बताया कि, बावजूद इसके, हिंदू पक्ष जिला जज की अदालत में तहखाना मरम्मत की अनुमति के लिए अपील करने की योजना बना रहा है।
व्यास जी के तहखाने में पूजा 31 जनवरी से फिर से शुरू हो गई थी, जब कोर्ट ने भक्तों को स्थापित मूर्तियों को देखने की अनुमति दी थी। हालांकि, हिंदू पक्ष ने तहखाने की पुरानी और कमजोर छत के कारण सुरक्षा चिंताओं को उठाया और अदालत से मरम्मत के लिए हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने तर्क किया कि मुस्लिम उपासक यदि छत पर चलते हैं तो ढहने का खतरा हो सकता है, और छत और खंभों की मरम्मत की मांग की।